भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को सजा


मारपीट के पुराने मामले में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को तीन माह की जेल, साथी सुरेश यादव भी दोषी करार

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विधिक आवाज समाचार | दरभंगा | रिपोर्ट: राजेश कुमार यादव | 22 मई 2025

दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव को एक पुराने मारपीट के मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके साथ सहआरोपी सुरेश यादव को भी तीन महीने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया।

घटना 29 जनवरी 2019 की है, जब रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में सुबह टहलते वक्त उमेश मिश्रा पर हमला हुआ था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विधायक मिश्री लाल यादव और सुरेश यादव ने 20-25 लोगों के साथ मिलकर फरसे, रॉड और लाठी से हमला किया और जेब से पैसे भी छीन लिए।

इस मामले में पुलिस ने जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। 21 फरवरी 2025 को विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य की अदालत ने विधायक और उनके साथी को दोषी पाते हुए तीन महीने की सजा और ₹500 का जुर्माना लगाया। सजा भादवि की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दी गई है।

यह फैसला एक बार फिर से दर्शाता है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वह आम नागरिक हो या जनप्रतिनिधि।


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