इंदौर: खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस चल रही फर्म बंद; 12.21 लाख रुपये कीमत का 2,165 किलो से अधिक संदिग्ध घी जब्त


इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में इंदौर जिले में मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने सोमवार को दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए सघन निरीक्षण और सैंपलिंग अभियान चलाया।

मुख्य कार्रवाई का विवरण:
सोमवार को की गई कार्रवाई के दौरान कुल 04 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 31 खाद्य नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। इसके अलावा, दो प्रमुख प्रतिष्ठानों से 2,165 किलोग्राम/लीटर से अधिक संदिग्ध घी (अनुमानित कीमत ₹12.21 लाख) को जांच रिपोर्ट आने तक जब्त किया गया है।


1. बिना लाइसेंस संचालित 'मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज' सील:
  • द्वारकापुरी के पीछे, सुदामा नगर (34-B, ऋषि पैलेस) स्थित मेसर्स श्री इंटरप्राइजेज का औचक निरीक्षण किया गया।
  • प्रोपराइटर श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव और संचालक श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव के पास कारोबार संचालन हेतु वैध खाद्य लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके चलते जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठान को तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया गया।
  • मौके से गौ अमृत घी, मिस्टी गाय का घी, मिस्टी भैंस का घी और शाश्वत घी के 08 नमूने लिए गए। साथ ही 1,115.4 किलोग्राम/लीटर संदिग्ध घी (कीमत ₹7,46,659) जब्त किया गया।

2. 'डुग्गू एंटरप्राइजेज' (तालावली चांदा) पर कार्रवाई:
  • ड्रीम सिटी स्थित डुग्गू एंटरप्राइजेज के निरीक्षण के दौरान संचालक श्री मुदित अग्रवाल उपस्थित मिले।
  • प्रतिष्ठान पर गुजरात निर्मित श्री मूल, गोसंत, गूमर और श्री सिद्ध ब्रांड के घी का भंडारण पाया गया। विभिन्न ब्रांडों से कुल 14 खाद्य नमूने संग्रहित किए गए तथा 1,050 किलोग्राम घी (कीमत लगभग ₹4.75 लाख) संदिग्ध पाए जाने पर जब्त किया गया।

3. अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण:
  • किशनलाल मायाराम प्रा. लि. (पोलोग्राउंड): दूध, मावा, पनीर, घी, मिल्क केक और दूध कतली के कुल 06 नमूने लिए गए।
  • सतगुरु मिल्क प्रोडक्ट (पोलोग्राउंड): दूध और पनीर के कुल 03 नमूने जांच हेतु संग्रहित किए गए।

प्रशासन की सख्त चेतावनी:
सभी संग्रहित नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अवैध कारोबार को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की मिलावट या अनियमितता की सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन (0731-181) या CM हेल्पलाइन पर दें।
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