नीमच: घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर बड़ी कार्रवाई, तीन प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त


मनासा/नीमच। जिला प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मनासा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के निर्देशन और जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.एन. दिवाकर के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में नियम विरुद्ध पाए गए तीन प्रतिष्ठानों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

क्या है मामला?
30 जून 2026 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मनासा, श्री जितेन्द्र नागर ने टीम के साथ मनासा क्षेत्र के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान निम्नलिखित दुकानों पर घरेलू (सब्सिडी वाले) गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता पाया गया:
  • गोपाल रामदयाल सोडानी (गुलाब जामुन की दुकान): 01 घरेलू सिलेंडर।
  • श्री महाकाल बेकरी रेस्टोरेंट, मनासा: 01 घरेलू सिलेंडर।
  • मेसर्स सुरेश कसेरा (सरकार की दुकान): 01 घरेलू सिलेंडर।
विभाग ने मौके से कुल तीन घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए हैं।

सख्त वैधानिक कार्रवाई
जब्त किए गए सिलेंडरों के मामले में संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में अपर कलेक्टर, जिला नीमच के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध कर दिए हैं।

प्रशासन की सख्त चेतावनी
जिला प्रशासन ने सभी होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को पुनः चेतावनी दी है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में न करें। साथ ही, वाहनों में अवैध गैस रिफिलिंग करने वालों पर भी विभाग की पैनी नजर है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या प्रतिष्ठान इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ भविष्य में और भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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