इंदौर: ढाबों पर आबकारी विभाग का सघन अभियान, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने और पीने पर 23 प्रकरण दर्ज


इंदौर। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन और सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग ने शहर और बायपास क्षेत्र के विभिन्न ढाबों पर औचक और सघन जांच अभियान चलाया। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना लाइसेंस के मदिरा परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर अवैध रूप से मदिरापान करने वालों पर शिकंजा कसना था।

प्रमुख ढाबों पर की गई कार्रवाई:
आबकारी विभाग की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36(ए) एवं 36(बी) के तहत कुल 23 प्रकरण दर्ज किए और 23 व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की:
  • पप्पू ढाबा (रिंग रोड): खुले में मदिरापान कराते और करते पाए जाने पर ढाबा संचालक व अन्य के विरुद्ध 5 प्रकरण दर्ज किए गए।
  • ग्रिलीशियस ढाबा (बायपास): यहाँ जांच के दौरान 4 प्रकरण दर्ज किए गए।
  • अर्बन तड़का एवं सफारी ढाबा (बायपास): इन दोनों ढाबों पर कार्रवाई करते हुए कुल 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए।
  • मेट्रो ढाबा, पंजतारा ढाबा, गामा दा ढाबा एवं चस्का ढाबा (भोई मोहल्ला क्षेत्र): इन सभी ढाबों पर सघन जांच के दौरान खुले में मदिरापान से जुड़े कुल 10 प्रकरण दर्ज किए गए।
आबकारी विभाग की चेतावनी और अपील:
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध मदिरा विक्रय, बिना लाइसेंस मदिरा परोसने और सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान जैसी गतिविधियों के खिलाफ यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे आबकारी नियमों का पालन करें और किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तुरंत आबकारी विभाग को दें।

इस पूरी कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जय सिंह ठाकुर व श्रीमती बबिता शिंदे, तथा आबकारी उप निरीक्षक श्रीमती त्रिअंबिका शर्मा, श्री आशीष जैन और श्री सुनील मालवीय सहित पूरा आबकारी अमला उपस्थित रहा।
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