इंदौर: खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बाहरी राज्यों से लाया गया 3 लाख रुपये कीमत का 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त; 'येवले चाय' पर एक्सपायर्ड प्रीमिक्स नष्ट


इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में इंदौर जिले में मिलावटी और अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान निरंतर जारी है। इसी क्रम में 25 जुलाई 2026 को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम (RBIS) के तहत उच्च जोखिम श्रेणी के खाद्य प्रतिष्ठानों और बाहरी राज्यों से आने वाले उत्पादों की सघन जांच की।

1. बाहरी राज्य से आया 640 लीटर संदिग्ध घी जब्त:
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल ने लसूड़िया मोरी, देवास नाका स्थित मेसर्स कृष इंटरप्राइजेज का औचक निरीक्षण किया।
  • यहाँ गुजरात के सूरत स्थित 'श्री राधे डेरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड' द्वारा निर्मित "वास्तु" (Vastu) ब्रांड के विभिन्न पैकों में रखे घी का बड़े पैमाने पर भंडारण पाया गया।
  • घी की गुणवत्ता संदिग्ध प्रतीत होने पर, जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 640 लीटर घी (अनुमानित मूल्य 3 लाख रुपये) को जांच रिपोर्ट आने तक नियमानुसार जब्त कर लिया गया है। इस दौरान घी के कुल 10 नमूने संग्रहित किए गए।
2. 'येवले चाय' आउटलेट पर एक्सपायर्ड प्रीमिक्स नष्ट:
नवलखा मेन रोड स्थित द मैजिक टी (येवले चाय) के निरीक्षण के दौरान विक्रेता श्री रितिक परमार उपस्थित मिले।
  • आउटलेट पर "येवले विदाउट शुगर प्रीमिक्स" एक्सपायरी डेट निकल जाने के बावजूद उपयोग के लिए रखा गया था।
  • प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए उक्त एक्सपायर्ड प्रीमिक्स को मौके पर ही पंचनामा बनाकर विनष्ट (नष्ट) करा दिया। इसके अलावा यहाँ से जिंजर टी और आम पन्ना सहित कुल 03 नमूने लिए गए।
3. अन्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण और सैंपलिंग:
अभियान के तहत अन्य प्रमुख प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई:
  • FA Gift Pvt. Ltd. (जावरा कंपाउंड): मफिन वेनिला, चोको चिप्स और वेनिला प्रीमिक्स के 03 नमूने लिए गए।
  • साईं कृपा दूध डेयरी (नैनोद): मिश्रित दूध, पनीर और घी के 03 नमूने संग्रहित किए गए।
  • आशिक डेयरी फार्म (नूरानी नगर): मिश्रित दूध और दही के 02 नमूने जांच हेतु लिए गए।
4. कुल कार्रवाई और निर्देश:
इस विशेष अभियान के दौरान कुल 05 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 21 खाद्य नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं। सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने, एक्सपायर्ड उत्पादों का उपयोग न करने और परिसर में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि मिलावट या अनियमितता की सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन (0731-181) या CM हेल्पलाइन पर दें।
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