इंदौर: मिलावट के खिलाफ विशेष अभियान; 5 डेयरी, 1 मेस और 1 खाद्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण, 28 नमूने संग्रहित


इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश और आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश के मार्गदर्शन में, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के नेतृत्व में इंदौर जिले में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर बड़े पैमाने पर सैंपलिंग और स्पॉट टेस्टिंग की कार्रवाई की है।


1. प्रमुख निरीक्षण और सैंपलिंग कार्रवाई:
अभियान के तहत कुल 07 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 28 खाद्य नमूने जांच हेतु लिए गए हैं:
  • रामजी डेरी (नवलखा): श्री सुमित सिंघल की उपस्थिति में दूध के कुल 03 नमूने जांच हेतु लिए गए और मोबाइल लैब से स्पॉट टेस्टिंग की गई।
  • श्री गौरी गोपाला मावा एवं डेरी फार्म (नवलखा चौराहा): यहाँ से मावा के 02, दूध के 02 और पनीर का 01—कुल 05 नमूने संग्रहित किए गए।
  • जय माता दी डेरी (लिंबोदी): दूध, पनीर और मावा के कुल 04 नमूने जांच हेतु लिए गए।
  • हनुमंत डेरी एंड स्वीट्स (लिंबोदी): यहाँ से दूध, पनीर, मावा और घी के कुल 06 नमूने संग्रहित किए गए।
  • द्वारकाधीश डेरी एंड स्वीट्स (लिंबोदी): दूध, पनीर और मावा के कुल 05 नमूने जांच हेतु लिए गए।
  • उत्तम भोग मेस एंड रेस्टोरेंट: मेस का निरीक्षण कर चावल, आटा और दाल के कुल 03 नमूने लिए गए तथा साफ-सफाई व वैज्ञानिक भंडारण के निर्देश दिए गए।

2. CM हेल्पलाइन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई:
आनंद बाजार स्थित साउथ इंडियन श्री कृष्णा हॉट चिप्स पर खराब गुणवत्ता के चिप्स बेचने की शिकायत मिलने पर संयुक्त दल ने निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता की मौजूदगी में बनाना चिप्स और बनाना चिली चिप्स के 02 नमूने जांच के लिए लिए गए। इस त्वरित कार्रवाई से शिकायतकर्ता ने संतुष्टि व्यक्त की।

3. मोबाइल फूड लैब द्वारा स्पॉट टेस्टिंग और जन-जागरूकता:
  • 'फूड सेफ्टी on व्हील्स' (मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब) की मदद से मौके पर ही 38 खाद्य पदार्थों की प्रारंभिक स्पॉट टेस्टिंग की गई।
  • कारोबारियों और आमजन को मिलावट की पहचान, व्यक्तिगत स्वच्छता, कोल्ड चेन के रखरखाव और एक्सपायरी तिथि जांचने के प्रति जागरूक किया गया।
प्रशासन की सख्त चेतावनी:
संग्रहित सभी 28 नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि मिलावट या अनियमितता की सूचना कलेक्टर हेल्पलाइन (0731-181), CM हेल्पलाइन या FoSCoS पोर्टल पर तुरंत दें।
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