विदिशा: अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करने वाली दुकान पर प्रशासन का छापा, सिलेंडर और उपकरण जब्त


विदिशा। घरेलू गैस सिलेंडरों के असुरक्षित उपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। विदिशा के खरी फाटक रोड स्थित 'न्यू स्टार गैस रिपेयरिंग' दुकान पर तहसीलदार और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया, जहाँ नियमों का उल्लंघन करते हुए गैस रिफिलिंग का कार्य किया जा रहा था।

क्या मिली जांच में अनियमितताएं?
निरीक्षण के दौरान दुकान संचालक जलील (जमील) मौके पर उपस्थित मिले। जांच में सामने आया कि यह दुकान पिछले 10 वर्षों से संचालित है, जहाँ गैस स्टोव मरम्मत के नाम पर अवैध गतिविधियाँ की जा रही थीं।
  • अवैध रिफिलिंग: संचालक द्वारा घरेलू सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में अवैध तरीके से गैस भरने का काम किया जा रहा था।
  • जब्ती की कार्रवाई: प्रशासन की टीम ने दुकान से एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर और गैस रिफिलिंग में इस्तेमाल होने वाला पीतल का नोजल बरामद किया।
  • कुल जब्ती: टीम ने 2,220 रुपये मूल्य का एक घरेलू सिलेंडर और 100 रुपये मूल्य का पीतल का नोजल, यानी कुल 2,320 रुपये की सामग्री नियमानुसार जब्त कर ली है।
प्रशासन की सख्त चेतावनी
निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक दल में तहसीलदार श्री अजय पाठक, नायब तहसीलदार श्री अजय वर्मा और खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल रहे। अधिकारियों ने मौके पर ही पंचनामा तैयार कर जब्त सामग्री को सुपुर्दगी में लिया।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग या अवैध रिफिलिंग करना न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह एक बड़ा सुरक्षा जोखिम भी है, जिससे भीषण दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि:
  1. घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग केवल निर्धारित कार्यों के लिए ही करें।
  2. किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।
  3. सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें ताकि जान-माल की हानि को टाला जा सके।
प्रशासन का कहना है कि गैस सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान जिले भर में निरंतर जारी रहेंगे।
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