अशोकनगर। मध्य प्रदेश में किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चंदेरी विकासखंड में 'ऑर्गेनिक सब्टीट्यूड ऑफ डीएपी' के नाम पर नकली खाद बेचने वाले एक कारोबारी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
छापेमारी में 250 बैग नकली खाद जब्त
संयुक्त संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास श्री आर.एस. शाक्यवार ने जानकारी दी कि विभाग को सूचना मिली थी कि चंदेरी में किसानों को गुमराह कर नकली खाद बेची जा रही है। संभाग स्तरीय निरीक्षण दल ने 'मैसर्स खालसा ट्रेडर्स' पर अचानक छापेमारी की। इस दौरान:
- 250 नकली खाद के बैग जब्त किए गए।
- दुकान के प्रोपराइटर बहादुर सिंह भुल्लर के खिलाफ कार्रवाई की गई।
सख्त कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित विक्रेता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कराई है:
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उल्लंघन का मामला।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-318 (2) के तहत किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का मामला।
विभागीय दल की मुस्तैदी
इस सफल कार्रवाई को संभाग स्तरीय निरीक्षण दल ने अंजाम दिया, जिसमें सहायक संचालक कृषि श्री दिनेश श्रीवास्तव, वरिष्ठ कृषि अधिकारी श्री ए.के. विसोरिया और उर्वरक निरीक्षक श्री रविन्द्र यादव सहित कृषि विभाग का अमला शामिल था।
किसानों के लिए निरंतर जारी रहेगा अभियान
संयुक्त संचालक श्री शाक्यवार ने स्पष्ट किया है कि पूरे संभाग में नकली खाद-बीज विक्रेताओं के विरुद्ध सघन जाँच अभियान निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने किसानों से भी अपील की है कि वे खाद-बीज खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें और यदि किसी भी विक्रेता पर संदेह हो, तो तुरंत निकटतम कृषि विभाग कार्यालय या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें।
यह कार्रवाई नकली खाद-बीज का व्यापार करने वालों के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
